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PM Awas Yojana Urban 2.0 : Apply Online – प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PM Awas Yojana Urban 2.0: भारत सरकार ने देश के गरीब और कमजोर लोगों को  “अपना घर” देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसे  “प्रधानमंत्री आवास योजना” (PMAY) के नाम से जाना जाता है। इस योजना मे पत्र व्यक्ति को सस्ती आवास सुविधा उपलंध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है।

कोई भी व्यक्ति PM Awas Yojana Urban 2.0 के लिए वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन रेजिस्ट्रैशन या आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।  

अब तक आपने प्रधान मंत्री आवास योजना से जुड़े कई लेख पढ़े होंगे परंतु यह आर्टिकल साल 2025 मे PM Awas Yojana Urban 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है इस पर केंद्रित है, क्योंकि ऑफिसियल वेबसाईट को PMAY-U 2.0 विज़न के साथ नया स्वरूप दिया गया है। 

अब इसका नया और लेटेस्ट स्वरूप  PM Awas Yojana Urban 2.0 के नाम से लॉन्च किया गया है। जिसमे 2025 से 2029 के बीच लगभग 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है.जिसके अंदर गैस, पानी की सुविधा , शौचालय जैसे बुनियादी सहूलियत होंगे । PMAY-U 2.0 के तहत 1 करोड़ पक्के मकान शहरी क्षेत्रों मे किफायती लागत पर बनाने का लक्ष्य है।

 इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि PM Awas Yojana Urban 2.0  के लिए इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

PM Awas Yojana Urban 2.0 के लिए पात्रता

PM Awas Yojana-Urban 2.0  शहरी क्षेत्रों मे लोगों की आवास निवारण योजना है।

आय वर्गवार्षिक आय सीमा (₹ में)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)₹ 3,00,000 तक
निम्न आय समूह (LIG)₹ 3,00,001 से ₹ 6,00,000 तक
मध्यम आय समूह-1 (MIG-1)₹ 6,00,001 से ₹ 12,00,000 तक
मध्यम आय समूह-2 (MIG-2)₹ 12,00,001 से ₹ 18,00,000 तक
  • लाभार्थी परिवार मे पति , पत्नी , अविवाहित बेटा और बेटी शामिल होंगे । 
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत के किसी भी हिस्से मे पक्का घर नहीं होना चाहिए । 
  • जिस कस्बे/शहर में परिवार रहता है, वह योजना के अंतर्गत आना चाहिए।
  • परिवार ने पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी भी आवास-संबंधी योजना का लाभ नहीं उठाया हो

PM Awas Yojana Urban 2.0 के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स :

  • आवेदक का आधार विवरण
  • परिवार के सदस्यों का आधार विवरण
  • आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र (केवल PDF, अधिकतम 100KB)
  • भूमि दस्तावेज (यदि बीएलसी वर्टिकल के तहत आवेदन कर रहे हैं) (केवल PDF, अधिकतम 1MB

PM Awas Yojana Urban 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन :

पी एम आवास योजना क ऑनलाइन फॉर्म PMAY-U 2.0 की ऑफिसियल वेबसाईट पर उपलब्ध है। आप नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो कर के अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।  फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी सही केटेगरी सिलेक्ट करना  बहुत जरूरी है। इस केटेगरी के आधार पर ही आपको कौन सी सब्सिडी मिलेगी ये निर्धारित होगा । 

आय आधारित केटेगरी : 

  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) – जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
  • MIG (निम्न आय वर्ग) –जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये के बीच है।
  • MIG -1 (मध्यम आय वर्ग – 1) – जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये के बीच है।
  • MIG -2 (मध्यम आय वर्ग – 2) – जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 से 18 लाख रुपये के बीच है।

सही केटेगरी सिलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि हर एक के लिए डॉक्युमेंट्स, लाभ और सब्सिडी अलग अलग है।

चरण 1: सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिसियल वेबसाईट https://pmay-urban.gov.in/ पर विज़िट करें।  Apply for PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें।

PM Awas Yojana Urban 2.0

चरण 2: आप एक नई वेबसाईट https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर चले जाएंगे। इस वेबसाईट पर आने के बाद ऊपर के सेक्शन मे Apply for PMAY-U 2.0 पर फिर से क्लिक करें।

PM Awas Yojana Urban 2.0

 चरण 3 : क्लिक करते ही  instruction for the User का एक पेज खुलेगा, इसे ध्यान से पढ़े और पेज को नीचे स्क्रॉल करके Click to Proceed पर क्लिक करें। 

PM Awas Yojana Urban 2.0

 चरण 4 : अगला पेज खुलेगा जहाँ पर जरूरी डॉक्युमेंट्स के बारे मे जानकारी मिलेगी, ये सारे डॉक्युमेंट्स तैयार करें और पेज के नीचे Proceed बटन पर क्लिक करें। 

Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban 2.0 

 चरण 5 : अब अगले पेज पर अपने राज्य सहित जरूरी अन्य जानकारी भरे जिनके लिए आप  PMAY-U 2.0 मे आवेदन करना चाहते हैं।

  1. परिवार की annual income और Vertical सिलेक्ट करे, ध्यान रहे वर्टिकल को एक बार सिलेक्ट करने के बाद नहीं बदल सकते । 
  2. भारत के किसी भी हिस्से मे पक्का घर है की नहीं ये बताए। 
  3. क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है या नहीं ये भी बताएं।
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चरण 6 :ऊपर की जानकारी देने के बाद Eligibility Check पर क्लिक करें। 

चरण 7 : अब आपको आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति देना होगा। इसके लिए आधार नंबर और नाम भर कर Click here to indicate that you have read and agree to share Aadhaar पर मार्क करें। और Generate OTP पर क्लिक करें 

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चरण 8 : OTP भरकर submit पर क्लिक करते ही चरण 5 मे vertical के सेक्शन मे आपने जो भी मे सिलेक्ट किया होगा, उस के अनुसार फॉर्म ओपन होगा।

जिसमे मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से भरे और Final Save बटन पर क्लिक करें।

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ध्यान रखें सिर्फ आवेदन फॉर्म भर देने से किसी को भी PMAY-U 2.0 का लभ नहीं मिलता। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या नगरपालिका या CNA या PALआई द्वारा पात्रता सत्यापित करने के बाद ही इसका लाभ मिलता है।

PM Awas Yojana Urban 2.0  के लिए  Offline आवेदन प्रक्रिया

PM Awas Yojana Urban 2.0 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) या PMAY के तहत मान्य  बैंकों में जाकर PMAY का ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए शुल्क देना होगा।

एक बात का खास  का ध्यान रखें कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA) ने इस योजना के तहत किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति को लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं दिया है।

महत्वपूर्ण वेबसाइट्स :

PMAY-U 2.0  NewCLICK HERE
Official WebsiteCLICK HERE
PMAY-U 2.0 Scheme GuidelineCLICK HERE
PMAY NewsletterCLICK HERE
PMY DashboardCLICK HERE
Lodge Your GrievanceCLICK HERE

Contact Number
11-23060484, 011-23063620011-23063567, 011-23061827

सबंधित आर्टिकल :

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर पाने का एक सुनहरा अवसर है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि pm aawas yojana apply online 2.0 की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज हो। यदि आप एक पक्का घर पाना चाहते हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो देर न करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में पहला कदम उठाएं।

FAQs

आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं कैसे पता करें ?

जिस  फ़ील्ड के अंत में लाल रंग का तारांक (*) चिह्न लगा हों वो अनिवार्य  होता है।

क्या PMAY-U के तहत लाभार्थी से शुल्क वसूलने के लिए MoHUA द्वारा कोई निजी संस्था अधिकृत है?

नहीं , इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से किसी भी प्रकार का  शुल्क वसूलने के लिए MoHUA द्वारा किसी भी निजी संस्था/व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

मेरा नाम Pradyumna Prasad है, मुझे सरकारी योजनाओ और उनसे सबंधित जानकारियाँ पढ़ना और लिखना पसंद है। मैं यहाँ लोगों के साथ यही जानकारी साझा करने की कोशिश करता हूँ । खासकर सरकारी योजनाएं , बिजनेस आईडिया, टेक्नॉलजी आदि संबंधित लेख लिखकर अपनी सेवाएं देने की कोशिश करता हूँ ।

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