Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: आज के समय मे आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। जिसमे कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती जिसकी वजह से उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अपने देश के गरीब और कमजोर लोगों के लिए भारत सरकार ने एक दुर्घटना बीमा योजना जारी की है जिसे “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” के नाम से जाना जाता है।
आज के इस आर्टिकल मे इस “Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana” के बारे मे विस्तार मे माहिती दी गई है। इसे ध्यान से पूरा पढ़ें।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। यह योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरूकी गई थी। जिसका लक्ष्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों कों दुर्घटनाओं मे होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता देना है।
PMSBY एक कम प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जो 18 से 70 वर्ष के उम्र वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत यदि बीमाधारक व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिजनों को ₹2 लाख की राशि मिलती है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
इस योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20 है और यह राशि बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटी जाती है। यह योजना प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय (renewable) होती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के मुख्य लाभ
1. दुर्घटना मृत्यु कवरेज : दुर्घटना मे मृत्यु होने से उसके Nominee को ₹2 लाख की बीमा राशि दी जाती है।
2. विकलांगता कवरेज
- पूर्ण विकलांगता (दोनों आंखों या दोनों हाथों/पैरों का नुकसान) होने पर ₹2 लाख।
- आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक अंग का नुकसान) होने पर ₹1 लाख।
3. कम प्रीमियम : केवल ₹20 प्रति वर्ष का प्रीमियम जो हर किसी के लिए सुलभ है।
4. सरल नामांकन प्रक्रिया : बैंक खाते से लिंक होने के कारण ऑनलाइन और एसएमएस के माध्यम से भी नामांकन संभव है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – पात्रता मापदंड
- आयु सीमा: 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- बचत बैंक खाता: PMSBY में शामिल होने के लिए आवश्यक।
- ऑटो-डेबिट की सहमति: प्रीमियम स्वतः कटौती के लिए अनुमति देना।
- आधार लिंकिंग: आवश्यक नहीं है, लेकिन सिफारिश की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पैन कार्ड या पासपोर्ट।
- बैंक खाता विवरण – योजना से लिंक करने हेतु।
- पासपोर्ट आकार की फोटो – ऑफलाइन आवेदन के लिए।
- नामांकन फॉर्म – बैंक में जमा करना होता है।
- नामांकित व्यक्ति का विवरण – बीमा राशि प्राप्त करने के लिए।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (Net Banking या Mobile Banking से)
- बैंक की वेबसाइट पर जाएं – जिस बैंक में आपका खाता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल द्वारा अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
- “Insurance” या “Government Schemes” सेक्शन में जाएं।
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana को चुनें।
- आवश्यक विवरण जैसे की नाम, नामांकित व्यक्ति का नाम,संबंध आदि माहिती भरें:
- नियम और शर्तों को स्वीकार करें और ऑटो-डेबिट की अनुमति दें।
- सबमिट करें और पुष्टि प्राप्त करें।
✔कई बैंक ऐसे हैं जो ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे, ICICI,SBI, PNB,HDFC और BOI आदि
ऑफलाइन आवेदन (बैंक शाखा के माध्यम से)
- अपनी बैंक शाखा में जाएं।
- PMSBY फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- फॉर्म को बैंक अधिकारी को जमा करें।
- सफल पंजीकरण के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS आएगा।
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बीमा की अवधि (Policy Duration)
- यह बीमा योजना 1 जून से 31 मई तक के लिए मान्य रहती है।
- हर साल मई के महीने में इसे नवीनीकृत (Renew) करना होता है, हालांकि बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने पर यह स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाती है।
क्लेम प्रक्रिया : (How to Claim the Insurance)
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग ई स्थिति मे नामित (Nominee) व्यक्ति को संबंधित बैंक शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरना होता है।
- आवश्यक प्रमाण बैंक को देना होता है।
- दस्तावेजों की पुष्टि के योग्य बीमा राशि सीधे नामित व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
मुख्य विशेषताएं एक नजर में
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) |
लॉन्च तिथि | 9 मई 2015 |
वार्षिक प्रीमियम | ₹20 |
आयु सीमा | 18 से 70 वर्ष |
मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर लाभ | ₹2 लाख |
आंशिक विकलांगता पर लाभ | ₹1 लाख |
भुगतान का तरीका | बैंक खाते से ऑटो-डेबिट |
कवरेज अवधि | 1 जून से 31 मई (प्रत्येक वर्ष) |
योजना का प्रकार | वार्षिक नवीकरणीय योजना |
महत्वपूर्ण बातें
- योजना हर वर्ष नवीकरणीय होती है।
- कवरेज की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।
- यदि खाते में प्रीमियम कटने के समय पर्याप्त राशि नहीं है तो योजना रद्द हो सकती है।
- एक व्यक्ति केवल एक ही योजना में नामांकित हो सकता है, भले ही उसके एक से अधिक बैंक खाते हों।
PMJJBY Guideline | CLICK HERE |
Application / Claim Form | CLICK HERE |
National Toll Free Number | 1800-180-1111 / 1800-110-001 |
State wise tollfree number | CLICK HERE |
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सराहनीय और सस्ती बीमा योजना है, जो आम नागरिकों को दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। ₹20 जैसे न्यूनतम प्रीमियम पर ₹2 लाख तक की सुरक्षा देना इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है।
यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जोखिम भरे कार्य करते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। सरल प्रक्रिया, न्यूनतम दस्तावेज़ और ऑनलाइन उपलब्धता इसे और भी सुलभ बनाती है।
यदि आपने अभी तक PMSBY का लाभ नहीं लिया है, तो अपने बैंक में संपर्क करें या नेट बैंकिंग से आज ही नामांकन करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन मुसीबत के समय यह बड़ी राहत बन सकता है।
FAQs
PMSBY की सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते पात्र हैं?
संस्थागत खाताधारकों के अलावा सभी बैंक/डाकघर खाताधारक PMSBY योजना की सदस्यता के लिए पात्र हैं।
क्या जॉइन्ट बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं?
जॉइन्ट खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे इसकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।
क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति पुनः इसमें शामिल हो सकते हैं?
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे निर्धारित शर्तों के अधीन, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में पुनः शामिल हो सकते हैं।